जीएसटी लागू होने के बाद से ही इसमें सुधार का दौर भी जारी है। हालाकि गूड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू हुए अभी कुछ ही समय हुआ है। और अभी तक भी आम आदमी इसे पूरी तरह से नही समझ पाया है। सरकार ने जीएटी को आसान तरीके से समझाने के लिए कई योजनाएं भी लागू की है। और लगातार जीएसटी की मुश्किलो को आसान बनाने का प्रयास भी कर रही है। इसी के तहत अब सरकार ने एलपीजी, केरोसीन मुद्रा सहित कई ऐसी वस्तुएं है जिन्हे परिवहन विभाग से इलेक्ट्राॅनिक परमिट (GST electronic permit) लेने से छूट दे दी है। आपको बता दे कि सरकार ने जीएसटी के तहत यह प्रावधान रखा था कि 50,000 से अधिक मूल्य के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर इलेक्ट्राॅनिक परमिट या बिल की जरुरत होगी।
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लेकिन अब सरकार ने आम जरुरत की 153 वस्तुओ को ई वे बिल (GST electronic permit) लेने की आवश्यक्ता से मुक्त कर दिया है। इन वस्तुओ में आम जरुरत की कई वस्तुएं है जैसे – केरोसिन, आभुषण,, शहद, अनाज, फल, शब्जिया, दूध, बीज, आटा, मछली आदि। अब इन्हे एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए इलेक्ट्राॅनिक परमिट की आवश्यक्ता नही होगी। इसके अलावा सरकार ने एक और राहत देते हुए बिना मोटर वाले वाहन से भेजे जाने वाले माल पर को भी इलेक्ट्राॅनिक परमिट की आवश्यक्ता से मुक्त किया है। इसके अलावा देश के अंदर ही बंदरगाह पर सीमा शुल्क से मंजूरी के लिए माल को भेजे जाने पर भी इलेक्ट्राॅनिक परमिट (GST electronic permit) लेने की आवश्यक्ता नही होगी।
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जीएसटी को लेकर एक बडा फैसला लेते हुए सरकार ने पहाडी राज्यो को भी जीएसटी से छूट दिए जाने का ऐलान किया है। खबरो के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद के 10 साल तक यहा टैक्स से छूट मिलती रहेगी। इन राज्यो में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यो को भी शामिल किया गया है। इसके तहत अब तक जिन उद्योगो से जीएसटी लागू होने के बाद सीजीएसटी या आईजीएसटी लिया जा रहा था। उन्हे इसका रिफंड किया जायेगा।